तेजेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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टैट्रा ट्रक रिश्वत मामले में आरोपी रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। तेजेंद्र पर ट्रक खरीद सौदे को हरी झंडी देने के लिए तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है।
निचली अदालत ने एक सितंबर को तेजेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था। इस आदेश को सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने तेजेंद्र सिंह को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष व सीबीआई के तर्क सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जमानत याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गीता लूथरा, दयान कृष्णन और प्रमोद कुमार दुबे ने कहा था कि निचली अदालत ने गलत तरीके से जमानत खारिज कर उनके मुवक्किल को जेल भेजा है।
टैट्रा ट्रक रिश्वत मामले में आरोपी
बचाव पक्ष की दलील थी कि संबंधित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था और अदालत के संज्ञान लेने के आधार पर उनका मुवक्किल पेश हो गया। अदालत ने बिना आधार के जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया, जबकि जांच के दौरान सीबीआई ने कभी भी उनके मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं किया था।
बचाव पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि सीबीआई द्वारा जांच के दौरान गिरफ्तार न किए जाने के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान के दौरान आरोपी को जमानत दे दी जानी चाहिए। इस मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है।
मामला वर्ष 2010 का है और वीके सिंह ने शिकायत दो वर्ष की देरी से की थी। ऐसे में उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। अत: उनकी जमानत मंजूर की जानी चाहिए।
वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने निचली अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि सभी साक्ष्यों व अपराध की गंभीरता को देखने के बाद ही जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री व शिकायतकर्ता पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के बयानों के आधार पर भी अपराध बनता है। अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, जनरल वीके सिंह और दूसरे गवाहों के बयानों के मद्देनजर तेजेंद्र सिंह को समन जारी किया था।