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तहलकाः मर्दानगी के टेस्ट में पास हुए तरुण तेजपाल

Tue, 03 Dec 2013 10:55 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 03 Dec 2013 10:55 AM IST
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tarun tejpal potency test positive

महिला पत्रकार को यौन रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल का पोटेंसी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।

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यौन उत्पीड़न के मामलों में यह टेस्ट अनिवार्य होता है और तेजपाल को इसके लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। वहां के अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के नतीजे सकारात्मक रहे हैं।
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कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग में 50 वर्षीय तेजपाल के ब्लड टेस्ट के अलावा दूसरे भी कई परीक्षण कराए गए। सोमवार सुबह पांच घंटे उनकी मेडिकल जांच हुई और दोपहर सवा तीन बजे उन्हें फिर टेस्ट के लिए ले जाया गया।
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अपनी महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को रविवार छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। कल ही पुलिस हिरासत में उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है।

छह दिनों की पुलिस हिरासत
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) शमा जोशी ने तेजपाल को छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिया। जबकि अभियोजन पक्ष ने उनसे 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी।

लोक अभियोजक फ्रांसिस टवेरा ने तेजपाल की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि उनके अपराध की प्रकृति को देखते हुए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

जबकि तेजपाल के वकीलों ने पुलिस हिरासत का यह कह कर विरोध किया कि वह जांच में क्राइम बांच के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

तहलका की एक महिला पत्रकार ने इसके संपादक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसके मुताबिक तेजपाल ने 7 और 8 नवंबर को गोवा के एक फाइव स्टार होटल के लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया।

इसके बाद तेजपाल को आईपीसी की धारा 354ए ( महिलाओं से छेड़छाड़) और धारा 376 (2)(के) (बंधक बना कर बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया गया।

याचिका हुई थी खारिज
शनिवार को तेजपाल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्हें रात नौ बजे गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को दोपहर में उन्हें गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया।


तेजपाल की अंतरिम जमानत की याचिका के खिलाफ अपने आदेश में शनिवार को जज अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा था, ‘यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के बयान और दोबारा पेश किए जाने वाले ई-मेल दस्तावेजों से सरसरी तौर पर यही लगा कि तेजपाल ने न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी की बल्कि अपने पद का भी दुरुपयोग किया।

तेजपाल उस लड़की के लिए मार्गदर्शक और पिता की तरह थे। उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके शरीर की अवमानना की।’

तेजपाल की अंतरिम जमानत नामंजूर करते हुए जज ने टिप्पणी कि 'तेजपाल लड़की के मार्गदर्शक और पिता की तरह थे। उन्होंने न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी की बल्कि अपने पद का भी दुरुपयोग किया। तेजपाल ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके शरीर की अवमानना की।'

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