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नग्न फोटो दिखाकर रेप, 3 छात्रों को नोटिस

Thu, 28 May 2015 08:30 AM IST
Updated Thu, 28 May 2015 08:30 AM IST
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supreme court send notice to three accuesd of rape with mba student

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हिसार स्थित जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक एमबीए छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने संबंधी मामले में जेल में बंद तीन आरोपी छात्रों को नोटिस जारी किया है। इस बीच सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय देने की गुहार की है।

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पीड़िता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने सोनीपत जेल में बंद तीन आरोपी छात्रों हार्दिक सिकरी, विकास गर्ग और करण छावड़ा को नोटिस जारी किया है।
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जेल अधीक्षक के माध्यम से इन छात्रों को नोटिस तामील की जाएगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां आरोपी वकील बनने जा रहे हैं।

वहीं सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले के दस्तावेजों पर गौर करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अथॉरिटी से निर्देश लेने बाद वह नोटिस का जवाब देंगी। आनंद ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
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नग्न फोटो खींच करते थे ब्लैकमेल

supreme court send notice to three accuesd of rape with mba student

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को हरियाणा पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करेगी।

फिलहाल इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने उसकी नग्न फोटो ली और ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। सीनियर छात्र उसे धमकाते थे कि अगर उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो वे उसकी फोटो को सार्वजनिक कर देंगे।

गत 20 मई को पीड़िता की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था पुलिस लैपटॉप, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ही फोटो का आदान-प्रदान किया गया है। पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है।

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