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बागपत खाप मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने एसपी को किया तलब

Tue, 15 Sep 2015 11:37 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2015 11:37 PM IST
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Supreme Court notice SP Baghpat

ऊंची जाति की लड़की को भगाकर लाने पर खाप पंचायत द्वारा जारी तुगलकी फरमान से खौफजदा प्रेमी के परिजन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

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परिजनों ने अपनी व्यथा सुप्रीम कोर्ट को सुनाई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बागपत के एसपी को बुधवार को तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में बंद प्रेमी को भी बुधवार को पेश करने के लिए कहा है। एनडीपीएस मामले में वह जेल में है।

पीठ ने साथ ही संबंधित एसओ को भी तलब किया गया है। मालूम हो कि प्रेमी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिस कारण परिजनों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है।
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पीड़ित पक्ष की वकील रैबेका जॉन ने बताया कि न्यायमूर्ति ने अपने चैंबर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कोर्ट ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा।

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क्या है मामला

Supreme Court notice SP Baghpat

पीड़ित परिवार निचली जाति से है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। एक के बाद एक झूठे मुकदमे परिजनों पर दर्ज किए जा रहे हैं।

याचिका प्रेमी लड़के की बहन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसके भाई और जाट समुदाय की एक लड़की के बीच प्यार हो गया।

अंतरजातीय प्रेम संबंध के सार्वजनिक होने पर घर वालों ने गत 10 फरवरी को जबरन लड़की की शादी हरियाणा के एक लड़के से कर दी। 22 अप्रैल को लड़की सुसराल छोड़कर मायके आ गई।

परिजनों के उत्पीड़न से तंग आकर लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई लेकिन लड़की के परिजनों के भारी दबाव के कारण दो मई को प्रेमी युगल ने दिल्ली के महरौली थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।

लड़की ने बताया कि वह गर्भवती है और बच्चा प्रेमी से है। पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने कहा कि उसे घरवालों से जान का खतरा है। बाद में लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। 19 मई को लड़की फिर से अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई।

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