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हेलीकॉप्टर सौदा: SIT को जांच सौंपने की मांग खारिज

Fri, 01 Mar 2013 07:55 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 01 Mar 2013 07:55 PM IST
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supreme court dismisses pil for sit probe into chopper deal

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित दलाली के आरोपों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में शीर्षस्थ अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) या फिर इस मसले को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) को सौंपने की मांग की गई थी।

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जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मसले के लिए यह सही मंच नहीं है। याचिका में 12एडब्ल्यू 101 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए इटली की कंपनी फिनमैकानिका के साथ रक्षा मंत्रालय का सौदा रद्द करने का निर्देश जारी करने की गुजारिश भी की गई थी।
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याद रहे कि फिनमैकानिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण करती है। अभी तक भारत ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए तीन हेलीकॉप्टर लिए हैं। याचिका में कहा गया था कि 2011 से ही जानकारी होने के बावजूद इस मामले में किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। शर्मा ने रक्षामंत्री एके एंटनी की ओर से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद यह याचिका दायर की थी।
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जांच एजेंसी यह सौदा प्राप्त करने के लिए करीब 362 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोपों की जांच कर रही है। इस मामले में इटली में रक्षा संबंधी संसाधनों का उत्पादन करने वाली फिनमैकानिका के मुखिया को गत माह इस सौदे में कथित दलाली के भुगतान तथा भ्रष्टाचार व कर में धोखाधड़ी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

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