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हत्यारोपी इतालवी नौसैनिकों को राहत से SC का इनकार
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 16 Dec 2014 08:30 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों मेसीमिलानो लातोरे और साल्वेटोर गिरोने की जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इलाज कराने इटली गए लातोरे ने हार्ट सर्जरी के लिए जमानत अवधि दो-तीन महीने बढ़ाने की गुहार लगाई थी, जबकि गिरोने ने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की इजाजत मांगी थी।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लातोरे के वकील सोली सोराबजी ने कहा कि उनके मुवक्किल की 8 जनवरी को हार्ट सर्जरी होनी है। इस आधार पर उन्होंने लातोरे की जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे पीठ ने ठुकरा दिया।
अदालत ने लातोरे को जमानत अवधि खत्म होने से पहले वापस भारत आने को कहा है। लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कराने के लिए चार महीने के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी। यह अवधि 12 जनवरी को खत्म हो रही है। लातोरे के साथ ही कोर्ट ने गिरोने की याचिका भी ठुकरा दी।
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चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लातोरे के वकील सोली सोराबजी ने कहा कि उनके मुवक्किल की 8 जनवरी को हार्ट सर्जरी होनी है। इस आधार पर उन्होंने लातोरे की जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे पीठ ने ठुकरा दिया।
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अदालत ने लातोरे को जमानत अवधि खत्म होने से पहले वापस भारत आने को कहा है। लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कराने के लिए चार महीने के लिए इटली जाने की इजाजत दी थी। यह अवधि 12 जनवरी को खत्म हो रही है। लातोरे के साथ ही कोर्ट ने गिरोने की याचिका भी ठुकरा दी।
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