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'तेजाब हमले की पीड़िता को 15 दिन में मिले मुआवजा'

Thu, 18 Jul 2013 02:46 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 18 Jul 2013 02:46 PM IST
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supreme court asks centre and states to make acid attack offence non-bailable

तेजाबी हमलों की शिकार महिलाओं को राहत देने और तेजाब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को पीड़ित महिलाओं को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने निर्देश में कहा कि राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर पीड़ित महिलाओं को एक लाख रुपए और बाकी के दो लाख रुपए अगले दो माह के अंदर देना होगा।
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कोर्ट ने राज्य सरकारों को पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और उनके इलाज का खर्च भी उठाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों को तेजाबी हमले को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में लाने को कहा।
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नए निर्देश के अनुसार, अब 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जा सकेगा। साथ ही तेजाब खरीदने वालों को फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा और दुकानदार उनसे तेजाब खरीदने का मकसद भी पूछेगा।

इसके अलावा कोई भी दुकानदार अगर अवैध तरीके से तेजाब बेचता पाया जाता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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