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पनडुब्बी हादसा: कमांडिंग अफसर का होगा कोर्ट मार्शल

Sat, 31 Jan 2015 09:23 AM IST
Updated Sat, 31 Jan 2015 09:23 AM IST
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Submarine Incident: Commanding Officer will court-martial

पिछले साल हुए सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसा मामले में एक कमांडिंग अधिकारी समेत सात अधिकारियों को दोषी पाया गया है। इनमें से कमांडिंग अधिकारी को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है जबकि छह अन्य को गंभीर नाराजगी का पत्र जारी किया गया है।

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आईएनएस सिंधुरत्न हादसे के चलते तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। नौसेना सूत्रों के अनुसार, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशों को नौसेना मुख्यालय ने स्वीकार कर लिया है।
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सूत्रों ने बताया कि आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी के कमांडिंग अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गई है जबकि छह अन्य अधिकारियों को गंभीर नाराजगी के पत्र जारी किए गए हैं।

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छह अन्य को गंभीर नाराजगी का पत्र जारी

Submarine Incident: Commanding Officer will court-martial

कमांडिंग अधिकारी कमांडर संदीप सिन्हा के खिलाफ पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की जाएगी और यह सिन्हा को खुद के बचाव का अवसर मुहैया कराएगी।

गंभीर नाराजगी पत्र का मतलब समझाते हुए सूत्रों ने बताया कि जिन छह अधिकारियों को ये पत्र जारी किए गए हैं उन्हें अगले दो साल के लिए कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी, विदेशों में तैनाती या पढ़ाई का मौका भी नहीं मिलेगा।

पिछले साल 26 फरवरी को मुंबई के समुद्र में आईएनएस सिंधुरत्न में आग लग गई थी और दो नौसैनिक मारे गए थे। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसी दिन तत्कालीन नौसेना प्रमुख जोशी ने इस्तीफा दे दिया था।

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