फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   SC gives bail to youth in Baghpat intercaste marriage case

बागपत के प्रेमी को सुप्रीम कोर्ट ने निजी मुचलके पर दी जमानत

Thu, 17 Sep 2015 12:33 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2015 12:33 AM IST
विज्ञापन
SC gives bail to youth in Baghpat intercaste marriage case

उत्तर प्रदेश के बागपत में ऊंची जाति की शादीशुदा लड़की को भगाने वाले प्रेमी को सुप्रीम कोर्ट ने निजी मुचलकेपर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमी और उसके परिवारवालों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। खौफजदा यह परिवार फिलहाल दिल्ली में रहने को मजबूर है।

विज्ञापन


अदालती निर्देश के तहत प्रेमी रवि कुमार और बागपत के पुलिस अधिकारी बुधवार को न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए। चैंबर में हुई सुनवाई के बाद पीठ ने जेल में बंद रवि को निजी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि रवि को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी लेकिन जमानती का जुगाड़ न हो पाने के कारण वह जेल में बंद था।
विज्ञापन


वह एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था। परिवारवालों का कहना था कि रवि पर यह झूठा आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं रवि और उसके परिवार के सदस्यों पर बलात्कार का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कारण परिवारवालों पर गिरफ्तारी का डर सता रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को दोनों मामले की जांच करने का आदेश दिया है। हालांकि पीठ ने कहा कि बगैर उसकी इजाजत के चार्जशीट दायर नहीं की जाएगी।

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बागपत में इस मामले को लेकर कोई खाप पंचायत हुई थी।

क्या है मामला?

SC gives bail to youth in Baghpat intercaste marriage case

मालूम हो कि रवि की बहन द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि खाप पंचायत ने उसे और उसकी बहन को बलात्कार कर निर्वस्त्र घुमाने का निर्णय लिया था।

गौरतलब है कि रवि और जाट समुदाय की एक लड़की के बीच प्यार हो गया था। अंतरजातीय इस प्रेम संबंध के समाज में सार्वजनिक होने पर घरवालों ने गत 10 फरवरी को जबरन लड़की की शादी हरियाणा के एक लड़के से कर दी। 22 अप्रैल को लड़की ससुराल छोड़कर मायके आ गई।

परिवारवालों से प्रताड़ना के डर से लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लेकिन लड़की के परिवारवालों के भारी दबाव के कारण दो मई को प्रेमी युगल ने दिल्ली के महरौली थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।

लड़की ने बताया कि वह गर्भवती है और बच्चा उसके प्रेमी से है। पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने कहा कि उसे घरवालों से जान का खतरा है।

बाद में लड़की को उसके परिवारवालों के हवाले कर दिया गया। 19 मई को लड़की फिर से अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। लड़की फिलहाल अपने घरवालों के साथ रह रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed