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राज्यसभा के उप सभापति कुरियन पर रेप का आरोप

Sat, 02 Feb 2013 05:20 PM IST
चेन्नई/इंटरनेट डेस्क
चेन्नई/इंटरनेट डेस्क Updated Sat, 02 Feb 2013 05:20 PM IST
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rape charges on deputy speaker of kerala rajya sabha

केरल में 17 साल पुराने गैंगरेप के एक मामले में पीड़ित महिला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन पर रेप कांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने कुरियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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गौरतलब है कि जनवरी 1996 में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर 40 दिन तक गैंगरेप किया। पीड़िता ने इस मामले में कांग्रेस नेता पीजे कुरियन पर भी आरोप लगाया था। 1999 में पीरमेडु की प्रथम श्रेणी न्यायिक अदालत ने कुरियन को प्रथम दृष्टया दोषी करार दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने कुरियन को बरी कर दिया था।
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अब एक बार फिर पीड़िता ने कुरियन पर आरोप लगाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को पलट दिया है, जिसमें 34 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हालांकि कुरियन ने महिला के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी होता तो हाईकोर्ट मुझे बरी क्यों करता।
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वहीं, केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी कुरियन का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता द्वारा कुरियन को आरोपी ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। चांडी ने कहा कि जांच एजेंसियों ने उप सभापति को इस मामले में निर्दोष पाया था। पीड़िता 17 साल पहले लगाए गए आरोपों को ही दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि बलात्कार कांड का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा।

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