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राधे मां को मिली राहत, गिरफ्तारी पर दो हफ्ते तक रोक

Fri, 14 Aug 2015 05:03 PM IST
Updated Fri, 14 Aug 2015 05:03 PM IST
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radhey maa can be arrest

स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राधे मां की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें दो हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। राधे मां को हर सप्ताह बुधवार को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है।

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इससे पहले राधे मां ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे मुंबई की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राधे मां ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई।
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राधे मां को मुंबई पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में रविवार को ही समन जारी कर 14 अगस्त तक पूछताछ की मोहलत दी थी। इस मामले में छह लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। शुक्रवार को पुलिस ने राधे मां को पूछताछ के लिए कांदीवली पुलिस थाने बुलाया था, जहां उनसे घंटों पूछताछ हुई।
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डॉली बिंद्रा ने भी दर्ज कराई शिकायत

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इससे पहले सुनवाई के दौरान राधे मां के वकील ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुजारिश की। मुंबई के मालाड में एमएम मिठाईवाला नाम से मशहूर व्यापारी गुप्ता परिवार राधे मां का भक्त है।

इसी परिवार की बहू निक्की गुप्ता ने अपने सास-ससुर, पति और राधे मां सहित कुल सात लोगों के खिलाफ कांदिवली थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। निक्की का आरोप है कि राधे मां के कहने पर ही उसके परिवार वालों ने दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया।

एक समय में राधे मां की भक्त रहीं अभिनेत्री डॉली बिंद्रा भी अब उनके खिलाफ हो गई हैं। डॉली ने फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मालाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें आशंका है कि इसके पीछे राधे मां या उनके करीबियों का हाथ हो सकता है। बिंद्रा के मुताबिक उन्हें 10 अगस्त से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

जारी है राधे मां के खिलाफ शिकायत का सिलसिला

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राधे मां के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला जारी है। अशोक राजपूत नाम के एक वकील ने भी उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, त्रिशूल लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होने के मामले में भी उसके खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी शिकायत दर्ज की गई है।

राधे मां के ट्रस्ट की भी जांच
महाराष्ट्र की चैरिटी कमिश्नर ने राधे मां के चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच भी शुरू कर दी है। यह जांच धर्मगुरु रमेश जोशी की शिकायत के बाद शुरू हुई है। रमेश जोशी का कहना है कि श्री राधे गुरू मां चैरिटेबल ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में पंजीकृत ही नहीं कराया गया है।

गुजरात के अंजर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वासन अहीर ने विवादों में घिरी राधे मां पर एक ही परिवार के सात सदस्यों के आत्महत्या से जुड़े होने की जांच की मांग की है। अहीर ने कहा, ‘मैंने राज्य के गृह मंत्री रजनीकांतभाई पटेल और पुलिस महानिदेशक पीसी ठाकुर को बुधवार को पत्र लिखा है कि कच्छ के अंजर तहसील के निंगल गांव के एक ही परिवार के सात सदस्यों की आत्महत्या के लिए राधे मां के खिलाफ जांच शुरू करवाई जाए।’

उन्होंने कहा कि इस परिवार ने अपनी सारी जमीन 1.35 करोड़ रुपये में बेच दी और सारे पैसे राधे मां को दे दिए। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें ठगा गया है और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। अहीर ने आरोप लगाया कि कच्छ पुलिस ने जामनगर जिले के सोनल अहीर और दिल्ली के धार्मिक गुरु बलरामदासजी महाराज के खिलाफ तो मामला दर्ज कर चुकी है लेकिन राधे मां की भूमिका की विस्तृत जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त रमेश जोशी ने इस संदर्भ में मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

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