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विदेश में हैं, तब भी मिलेगा पीएफ का पूरा लाभ
ब्यूरो/अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 22 Nov 2014 09:16 AM IST
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देश से बाहर किसी कंपनी के लिए नौकरी करने वाले सेवायोजक को भी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभाग ने स्टेट बैंक आफ इंडिया से करार (समझौता) किया है। वहीं, ठेका और निर्माण श्रमिकों को पीएफ लाभ देने में सख्ती के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए दो उप समितियां भी गठित की गई हैं।
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क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदिता चौधरी ने बताया कि कानपुर के अलावा पूरे देश में ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऑफिस देश से बाहर भी हैं। यह देखने में आया कि तमाम कंपनियां काम के सिलसिले में सेवायोजक के बाहर जाने पर उसका पीएफ नहीं काटती हैं या फिर सेवायोजक इस ओर ध्यान नहीं देता है।
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अंतरराष्ट्रीय कामगारों को पीएफ का लाभ उनके विदेशी खातों में मिल सके। इसके लिए अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में एसबीआई से करार (समझौता) किया गया है। इसके अलावा संज्ञान में यह भी आया है कि ठेका और निर्माण श्रमिकों को पीएफ लाभ देने में ठेकेदार मनमानी करते हैं।
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इसको देखते हुए अब केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दो उपसमितियों का गठन किया है। यह समितियां निगरानी करेंगी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ठेकेदार श्रमिकों को लाभ दे रहे हैं कि नहीं।