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यूपी लोकायुक्त नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Wed, 23 Dec 2015 06:41 AM IST
Updated Wed, 23 Dec 2015 06:41 AM IST
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petition file against appointment of UP Lokayukta

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकायुक्त के लिए सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह का नाम गलत तरीके से अदालत के सामने रखने का आरोप लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में अदालत को गुमराह किया गया है।

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याचिका सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कुमार जैन ने दायर की है। वकील शिव कुमार त्रिपाठी केमाध्यम से दाखिल इस याचिका में शीर्ष अदालत से गत 16 दिसंबर के आदेश में बदलाव करने की गुहार की गई है।
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मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त केलिए प्रस्तावित पांच नामों की सूची पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से एक वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया था।

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वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर रोक की लगाई गुहार

petition file against appointment of UP Lokayukta

याचिका में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लोकायुक्त के लिए जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर आपत्ति जताई थी क्योंकि जस्टिस सिंह एक कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार हैं और समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष केबेटे हैं। याचिका में कहा गया है कि लोकायुक्त पद पर जस्टिस सिंह की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

साथ ही याचिका में गुहार की गई है कि राज्य सरकार केउन अथॉरिटी व अधिकारियों केखिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए जिन्होंने शीर्ष अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है।

गौरतलब है कि महेंद्र कुमार जैन की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 तारीख को सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। अदालती आदेशों की

लगातार हो रही अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया था। गत रविवार को जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त पद

पर शपथ लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन शनिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शपथ ग्रहण समारोह को चार जनवरी तक केलिए टाल दिया था।

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