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राष्ट्रगान का अपमानः कोर्ट का जमानत देने से इनकार

Sat, 06 Sep 2014 01:09 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 06 Sep 2014 01:09 PM IST
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no bail to youth who didn’t stand up during national anthem.

राष्ट्रगान के अपमान को लेकर केरल की एक कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केरल की एक जिला अदालत ने एक मुस्लिम युवक को राष्ट्रगान के दौरान खड़ा न होने के आरोप की सुनवाई करते हुए जमानत देने से मना कर दिया है।

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युवक एम सलमान पर आरोप है कि 18 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के एक थिएटर पर किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत लोगों को एक मूवी दिखाई जा रही थी जिसमें राष्ट्रगान के दौरान यह युवक खड़ा नहीं हुआ और इस दौरान हूटिंग भी की।
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एम सलमान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसका व्यवहार राष्ट्र विरोधी है और उसका अपराध हत्या से भी ज्यादा गंभीर है। सलमान के वकील ने कोर्ट के इस टिप्पणी की पुष्टि की है।
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हालांकि कोर्ट की इस सख्ती पर मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई है।

कई धाराओं में दर्ज है मामला

no bail to youth who didn’t stand up during national anthem.

आरोपी सलमान पर राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा-124ए (राजद्रोह) राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहने और हूटिंग करने के लिए लगाई गई है।

जबकि राष्ट्रगान को लेकर फेसबुक में अभद्र कमेंट करने के लिए आईटी एक्ट की धारा 66ए लगाई गई है। गौरतलब है कि युवक पिछले दो सप्ताह से जेल में है।

रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सलमान के अलावा उसके अन्य पांच साथियों पर भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है जिनमें दो महिलाएं हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को सशर्त जमानत दे दी जबकि अन्य साथी अभी फरार हैं।

जानकारी यह भी है कि राज्य सरकार 18 अगस्त को फिल्म दिखाने के दौरान सभी लोगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के निर्देश दे रखे थे लेकिन सलमान और उनके कुछ साथी खड़े नहीं हुए थे।

सलमान को न्याय दिलाने की उठी मांग

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सलमान और कुछ युवकों के राष्ट्रगान पर खड़े न होने की जानकारी पुलिस को उनको जानने वाले दो लोगों ने दी थी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 20 अगस्त को सलमान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

मामले जांच कर रहे पुलिस अधिकारी वाई कमारुद्दीन ने कहा कि वह इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि सलमान के लिंग कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से तो नहीं हैं।

वहीं सलमाल के वकील एम हरिलाल ने कहा कि है कि उसके खिलाफ कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं है जिससे की आरोपी को जमानत से मना किया जा सके।

जबकि जस्टिस फॉर सलमान फोरम के अध्यक्ष बीआरपी भास्कर ने कहा कि सलमान पर लगाए गए आरोप बनावटी हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से साफ निर्देश है पब्लिक प्लेस जैसे थिएटर में राष्ट्रगान न चलाया जाए, इसके बावजूद भी थिएटर में राष्ट्रगान चलाया गया। और ऐसी जगहों पर किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं होती।

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