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मैगी को भरना पड़ेगा 640 करोड़ रुपए का हर्जाना!

Sun, 16 Aug 2015 11:13 PM IST
एजेंसी / नई दिल्ली
एजेंसी / नई दिल्ली Updated Sun, 16 Aug 2015 11:13 PM IST
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Maggie must pay the penalty of Rs 640 !

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद सरकार का कहना है कि कंपनी पर 640 करोड़ रुपये का दावा कायम रहेगा।

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केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि कोर्ट के फैसले का उस दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें नेस्ले पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने और अनुचित व्यापार करने के एवज में 640 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है।
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उन्होंने कहा कि सरकार अपनी याचिका वापिस नहीं लेगी। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया को राहत देते हुए मैगी नूडल्स के नौ संस्करणों पर देशभर में लगे प्रतिबंध को रद कर दिया था।
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सरकार के दावे का बचाव कर लेंगे: नेस्ले

Maggie must pay the penalty of Rs 640 !

कोर्ट ने कंपनी को उत्पाद का नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था। ग्राहकों की ओर से खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष पिछले सप्ताह मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का तीन दशक में पहला बार प्रयोग किया था। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि एनसीडीआरसी के समक्ष जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उस पर हाईकोर्ट के आदेश का उसका आधार नहीं बदलता।

इस मुकदमे की सुनवाई सोमवार को होने की उम्मीद है। नेस्ले इंडिया कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध से छूट मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हम सरकार की ओर से दायर किए 640 करोड़ रुपये के मुकदमे का बचाव कर लेंगे।

कंपनी निराश

Maggie must pay the penalty of Rs 640 !

ई-मेल से भेजे जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, जब हमें बुलाया जाएगा, हमें उम्मीद है हम अपना बचाव कर लेंगे।

सरकार के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब हमें औपचारिक विवरण मिल जाएगा तब हम इसका अध्ययन करेंगे।

उन्होंने कहा कि कंपनी सरकार के एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज किए जाने संबंधी अभूतपूर्व कदम उठाए जाने से निराश है।

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