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भंवरी देवी हत्याकांडः मदेरणा-मलखान पर आरोप तय

Fri, 05 Oct 2012 10:48 AM IST
जोधपुर/एजेंसी
जोधपुर/एजेंसी Updated Fri, 05 Oct 2012 10:48 AM IST
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maderna and malkhan charged with murder and conspiracy

भंवरी देवी हत्याकांड मामले में राजस्थान की जोधपुर अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह विश्नोई पर अपहरण, हत्या और साजिश रचने के आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एससी/एसटी केस) ने 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में अपहरण और हत्या समेत 13 धाराएं थीं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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मलखान के भाई पारस राम विश्नोई और ओम प्रकाश विश्नोई के लिए राहत की खबर यह है कि मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार शर्मा ने उन पर से हत्या और साजिश के आरोप हटाते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने पारस पर सिर्फ मामले की जानकारी छिपाने का आरोप तय किया है जबकि ओम प्रकाश पर गलत जानकारी देना और सुबूतों को छिपाने के आरोप तय हुए हैं। भंवरी देवी के पति अमरचंद पर से भी हत्या के आरोप हटा लिए गए हैं, लेकिन उन पर धारा 120 (बी) आपराधिक साजिश और अपहरण का मामला चलेगा।
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सीबीआई के विशेष सीनियर अधिवक्ता अशोक जोशी ने कहा, ‘मदेरणा और मलखान के कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण अब कोर्ट 15 अक्तूबर को उनके खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई करेगी। इसके बाद मुकदमा चलेगा और कोर्ट सुबूत पेश करने के लिए कहेगा।’ अपनी मां के निधन के चलते मदेरणा 6 अक्तूबर तक जेल से बाहर है।
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पारस राम के वकील सुनील जोशी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है और सीबीआई ने सिर्फ मलखान का भाई होने के नाते उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने बाद में उस पर लगे आरोप वापस ले लिए। इसके तुरंत बाद उसके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दे दी और कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर उसे जमानत दे दी। एक सितंबर, 2011 को भंवरी देवी की हत्या कर दी गई थी, इसमें कथित तौर पर राज्य के मंत्री मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान को मुख्य आरोपी माना जा रहा है।

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