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उम्र कैद का मतलब जीवन भर जेल की सजा: कोर्ट

Sun, 25 Nov 2012 11:45 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Sun, 25 Nov 2012 11:45 PM IST
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life imprisonment means jail term for entire life says SC
उम्र कैद की सजा पर स्थित स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसका मतलब जीवन भर जेल की सजा से है।
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कोर्ट ने कहा कि एक गलत धारणा बन गई है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे किसी कैदी के पास 14 साल या 20 साल जेल में गुजारने के बाद रिहाई का अधिकार है। मगर जस्टिस केएस राधाकृष्णन और मदन बी लोकुर की पीठ ने साफ किया कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी के पास वास्तव में ऐसा कोई अधिकार नहीं है।


पीठ ने साथ ही कहा कि सरकार छूट के तहत भी किसी कैदी की सजा उम्रकैद से घटाकर 14 साल से कम नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही संवैधानिक पीठ के मौत की सजा को लागू करने के 1980 के ऐतिहासिक फैसले पर भी पुनर्विचार की जरूरत बताई। कोर्ट ने इसके लिए दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों के सिद्धांतों पर एकराय न होने का हवाला दिया।
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