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चारे ने बनाया बेचारा, लालू को पांच साल की जेल

Thu, 03 Oct 2013 04:36 PM IST
अमर उजाला दिल्ली
अमर उजाला दिल्ली Updated Thu, 03 Oct 2013 04:36 PM IST
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lalu's sentence soon on fodder scam

चारा घोटाले में दोषी पाए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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इस मामले में ही एक अन्य आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की सजा सुनाई गई है। मिश्र पर दो लाख रुपए को जुर्माना लगाया गया है। जदयू सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
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सजा के साथ ही लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई है।

उन पर चाईबासा कोषागार से फर्जी तौर-तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का इल्जाम है।
950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने फैसला 17 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 44 अन्य आरोपी थे।


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सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह से जब पूछा गया कि जगन्नाथ मिश्र समेत कई लोगों को केवल चार साल की सजा सुनाई गई है, फिर लालू के मामने में पांच साल की सजा क्यों हुई, इस पर उन्होंने कहा कि यह सब तो आदेश का अध्ययन करने पर ही पता चलेगा।


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सिंह ने बताया कि एक दोषी पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सजा सुनाए जाने पर लालू की हालत कैसी थी, इस पर उन्होंने कहा कि इन हालात में वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यह स्वाभाविक है।

रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विशेष सीबीआई अदालत का फैसला सुना। फैसला सुनते हुए लालू काफी नाखुश दिखे और उन्होंने सजा पर विरोध जताया।

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अच्छे रेल मंत्री की दलील
कोर्ट में लालू के वकील ने दलील दी कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने काफी अच्छा काम किया और देश के लिए काफी मुनाफा कमाया। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि लालू की उम्र काफी हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए।

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