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सलमान खान को हो सकती है 10 साल की सजा
मुंबई/एजेंसी
Updated Fri, 01 Feb 2013 09:55 AM IST
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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2002 के हिट एंड रन मामले में बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार कर उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया है।
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वर्तमान में 47 वर्षीय सलमान के खिलाफ धारा 304 (1) के तहत लापरवाही से ड्राइविंग का मामला चल रहा है, जिसकी अधिकतम सजा दो साल है। मगर गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304 (2) के तहत सलमान को दस साल की अधिकतम सजा हो सकती है।
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अपराध की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने 11 फरवरी को सलमान को बांद्रा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सलमान के वकील एडवोकेट दीपेश मेहता ने बताया कि सलमान को सेशन कोर्ट के समक्ष 11 फरवरी को पेश होना होगा। एडवोकेट मेहता ने यह भी कि सलमान इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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सलमान पर पहले भी इस मामले में धारा 304 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मगर बाद में बांबे हाई कोर्ट ने इसे बदलकर उनके खिलाफ धारा 304 ए (लापरवाही भरी ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज करने को कहा था। इस साल की शुरुआत में पुलिस ने अपील की थी कि सलमान के खिलाफ ज्यादा गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए।
क्या था मामला
28 सितंबर, 2002 को सलमान खान ने बांद्रा की एक बेकरी में कथित तौर अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर घुसा दी थी। इस दौरान बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि सलमान के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू होने में चार साल लग गए और 2006 में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकी। इस बीच पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने सलमान को बचाने के लिए जानबूझकर सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले को लटकाए रखा।
विवादों के ‘खान’
--मार्च, 2002 में पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने सलमान के खिलाफ परेशान करने का मामला दर्ज कराया।
--सितंबर, 2002 में हिट एंड रन मामला।
--फरवरी, 2006 में चिंकारा के शिकार के मामले में राजस्थान की एक अदालत ने एक साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
--अप्रैल, 2006 में फिर पांच साल की सजा सुनाई गई। जमानत से पहले कई दिन जोधपुर जेल में बिताए।
--जुलाई, 2012 में काले हिरण के शिकार को लेकर हाईकोर्ट ने किए आरोप तय।