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राष्ट्रगान अपमान मामले में थरूर के खिलाफ स्टे से इंकार

Wed, 02 Jan 2013 07:42 PM IST
कोच्चि/एजेंसी
कोच्चि/एजेंसी Updated Wed, 02 Jan 2013 07:42 PM IST
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High Court declines to stay proceedings against Tharoor

केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले में केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ निचली अदालत में कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर देने से इंकार कर दिया है। मानव संसाधन राज्य मंत्री ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर अपने खिलाफ चल रहे मामले को रद्द करने की अपील की थी। हालांकि जस्टिस वीके मोहनन ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दी।

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थरूर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इस मामले में आगे की कार्रवाई से सिर्फ उनकी बदनामी ही होगी। मंत्री के वकील के रामकुमार के बार-बार स्टे की अपील करने के बावजूद कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी।
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मानव अधिकार कार्यकर्ता जॉय कैथारथ ने थरूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक 16 दिसंबर, 2008 को कोच्चि के फेडरल बैंक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान को बीच में रोका था।

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