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सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर, सरकार लगाएगी बैन

Sat, 03 Oct 2015 01:54 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2015 01:54 AM IST
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Govt ready to ban sale of cigarette sticks

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट की खुदरा बिक्री यानी सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है।

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सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री से जुड़े (कोटपा) कानून में संशोधन के प्रस्ताव में इसे शामिल किया जाएगा। तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी का आकार 85 फीसदी करने की अधिसूचना जारी करने के बाद अब सिगरेट सेवन में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देश में तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए इसकी खुदरा बिक्री पर अंकुश लगाना जरूरी है। देश में बिकने वाली कुल सिगरेट में 70 फीसदी योगदान सिगरेट स्टिक का होता है।
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अगर इसकी कीमत में भारी इजाफा किया जाए तो निश्चित रूप से बिक्री कम होगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों को सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का सुझाव कई दफा दिया गया है। करीब आधा दर्जन राज्यों ने इस पर अमल भी किया है।

इन राज्यों ने लगायी रोक

Govt ready to ban sale of cigarette sticks

फिलहाल उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ में सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इसे हतोत्साहित करने के लिए पाबंदी लगाने पर अपनी मंजूरी दे दी है।

अधिकारी ने बताया कि कोटपा कानून में संशोधन प्रस्ताव में सिगरेट की खुदरा बिक्री पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाएगी या फिर इसकी कीमत दस गुना अधिक करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में सिगरेट उत्पाद शुल्क में भारी भरकम इजाफा किया है। कई राज्यों ने भी करों में वृद्धि की है। यही वजह है कि ज्यादातर जगहों पर सिगरेट स्टिक की कीमत डेढ़ गुना से अधिक बढ़ चुकी है। इससे सिगरेट उद्योग करीब 60 फीसदी तक प्रभावित भी हुआ है।

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