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10 साल पुराने वाहन छोड़ने पर सरकार देगी 1.5 लाख तक का मुआवजा

Fri, 14 Aug 2015 07:21 PM IST
Updated Fri, 14 Aug 2015 07:21 PM IST
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Govt plans sops of up to Rs 1.5 lakh for replacing old vehicles

अगर आपका वाहन 10 साल से ज्यादा पुराना है और आप नए मोटर व्हिकल एक्ट की

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वजह से चिंतित हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है।

ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके इस पुराने वाहन को ग्राहक नहीं बल्कि खुद सरकार खरीदेगी। इतना ही नहीं इसकी एवज में आपको मिलेगा पूरे डेढ लाख तक रुपये।

सड़क परिवहन मंत्री नीतीन गडकरी के मुताबिक उन्होंने वित्त मंत्रालय में इसका प्रस्ताव रखा था जिसे मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं परिवहन मंत्रालय इस दिशा में भी काम कर रहा है कार लोन को और सस्ता किया जाए।

नए वाहनों की बिक्री बढ़ेगी

Govt plans sops of up to Rs 1.5 lakh for replacing old vehicles

सरकार के इस कदम को ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़े तोहफे के रुप में भी देखा जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही इस तरह के कदम उठाने की मांग करता रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में नया मोटर व्हिकल एक्ट लागू हो जाने से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर के परिवहन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। इसके बाद सरकार की तरफ से इस तरह के कदम को एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

इससे पहले 2013 में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी कुछ इसी तरह का मसौदा पेश किया था जिसमें 15 साल पुराने डीजल वाहनों के बदले एक लाख रुपए देने का प्रावधान था। लेकिन शर्मा के इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया।

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रोजगार के नए अवसर बनेंगे

Govt plans sops of up to Rs 1.5 lakh for replacing old vehicles

राज्य सड़क परिवहन की एक बैठक को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है जिसके बाद पुरानी कारों के लिए लोगों को 30 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।

इतना ही नहीं ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए 60 हजार रुपये तक का भुगतान होगा। कुल मिलाकर डेढ़ लाख रुपये तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

गडकरी ने बताया कि इस नई योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को पहले श्रेडिंग प्लांट से सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि प्लांट कार को रिसाइकिल करने के लिए तैयार हैं। इस नई योजना के तहत रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे।

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