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यात्री को गलत सीट देने पर 20 लाख का जुर्माना

Wed, 05 Nov 2014 07:37 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 05 Nov 2014 07:37 PM IST
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fine of 20 lakh on foreign airlines lufthansa.

तमिलनाडु के राज्य उपभोक्ता फोरम ने जर्मनी एयरलाइन पर एक यात्री को बिजनेस क्लास के टिकट पर इकोनमी क्लास में सीट देने को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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शिकायतकर्ता शिव प्रकाश गोयंका ने फोरम को बताया कि चार साल पहले जब वह फ्रैंकफर्ट और मैड्रीड से यात्रा कर रहा था, उस दौरान स्वास्थ्य कारणों से आने-जाने के लिए बिजनेस क्लास का टिकट लिया था।
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गोयंका ने कहा कि यात्रा के दौरान एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें बिजनेस क्लास की सीट छोड़कर इकोनमी में सफर करने के लिए कहा, जिसके लिए उन्हें 1500 यूरो का वाउचर मुआवजे के तौर पर दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने फोरम में बिजनेस क्लास टिकट के रिफंड के लिए ढाई लाख और इससे जो परेशानी उसे उठानी पड़ी, इसके लिए 95 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।

एयरलाइन ने कोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता को दो इकोनमी सीट दी गई थीं और उन्होंने वाउचर लेने के लिए हामी भी भरी थी। हालांकि कोर्ट ने गोयंका के वरिष्ठ नागरिक होने और फ्लाइट छूटने के डर से स्टाफ के साथ बहस में नहीं पड़ने को आधार बनाकर एयरलाइन को गोयंका को 20 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का फैसला सुनाया।

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