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फेसबुक पर प्यार, शादी और धर्म परिवर्तन

Sun, 21 Sep 2014 08:23 AM IST
Updated Sun, 21 Sep 2014 08:23 AM IST
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facebook love story, marriage and abortion

पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और इसके बाद बात शादी तक पहुंच गई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई।

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ससुरालीजनों ने उसका गर्भपात तक करवा दिया। मामला जब धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने तक जा पहुंचा तो उसके सब्र का बांध टूट गया।

पुलिस के दर पर दस्तक देने के बाद पीड़ित युवती की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

इलाहाबाद निवासी युवती द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक फेसबुक पर ललितपुर के सविल लाइंस सदन शाह क्षेत्र में रहने वाले शान मुहम्मद से उसकी दोस्ती हो गई थी।
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पत्नी से की मारपीट

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इसी वर्ष नौ अप्रैल को दोनों ने इलाहाबाद स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था तथा इलाहाबाद में ही रहने लगे थे। अगस्त माह में वह गर्भवती हो गई।

इसी दौरान उसे पता चला कि उसका पति न सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि उसका एक बेटा भी है। इसी दौरान शान मुहम्मद उसे लेकर ललितपुर आ गया। यहां पर शान की मां और पहली पत्नी ने पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए न केवल मारपीट की, बल्कि दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।

इसके बाद वह पति के साथ वापस इलाहाबाद चली गई। चार दिन पहले शान मुहम्मद उसे फिर ललितपुर स्थित अपने घर ले आया। यहां उसकी मां ने उससे धर्म परिवर्तन करने को कहा। इंकार करने पर ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की। बीते बुधवार की शाम चार बजे उसका पति अचानक गायब हो गया।

पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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इसके बाद ससुरालीजन उस पर तरह- तरह के आरोप लगाने लगे, जिससे परेशान होकर युवती ने बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक किरण एस को आपबीती सुनाई। एसपी ने महिला थानाध्यक्ष को जांच सौंप दी।

पुलिस ने पीड़िता के ससुरालीजनों को थाने पर तलब किया तो वह बहू को अपनाने के लिए राजी हो गए थे। इतना ही नहीं शान मुहम्मद से भी फोन पर बात कराई थी, लेकिन उनके बीच सहमति नहीं बन सकी।

थानाध्यक्ष रचना राजपूत ने तहरीर के आधार पर पति शान मुहम्मद, देवर नूर मुहम्मद, सास एवं आरोपी की पहली पत्नी के खिलाफ धारा 420, 494, 313, 323, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया जाएगा।

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