गोदौलिया बवाल: कांग्रेस विधायक अजय राय समेत 49 गिरफ्तार
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संतों की अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान गोदौलिया पर सोमवार को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक अजय राय, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत 106 लोगों के खिलाफ नामजद एवं सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा समेत करीब दर्जन भर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मंगलवार की देर शाम कांग्रेस विधायक को दिल्ली से लौटते वक्त बाबतपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया। पुलिस अब तक कांग्रेस विधायक समेत 49 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विधायक को छोड़ सभी 48 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
वांछितों की गिरफ्तारी के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी जारी है। संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा का आह्वान किया था। शाम करीब चार बजे यात्रा टाउनहाल से दशाश्वमेध के लिए निकली थी। गोदौलिया चौराहे के पास भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद करीब तीन घंटे तक पुलिस और जनता के बीच संघर्ष चला। 14 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस की तीन जीप एवं 25 बाइक फूंक दी गई थी।
मंगलवार को इस मामले में पुलिस की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, विधायक अजय राय, पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा समेत 106 लोगों के खिलाफ नामजद एवं सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुबह से ही पुलिस ने लोगों को चिह्नित कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई समर्थक एवं कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पिंडरा विधायक अजय राय शाम करीब साढ़े पांच बजे जैसे ही दिल्ली से बाबतपुर पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। गिरफ्तारी की सूचना पर विधायक के सैकड़ों समर्थक पहले ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की समर्थकों से नोकझोंक भी हुई। एसएसपी आकाश कुलहरि का कहना है कि पुलिस ने अजय राय समेत 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य वांछितों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
इनके खिलाफ हुआ मुकदमा
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, विधायक अजय राय, बाब बालक दास, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, भाजपा नेता दयाशंकर मिश्रा दयालू, हरेंद्र राय, व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा, मानिक राव पटेल, संतोष पाटिल, गौतम वर्मा, महेंद्र कुमार अरोड़ा, बच्चालाल प्रजापति, मोहन यादव, अनिल बिंद, अमरदीप चक्रवाल, गौरव बक्शी, देवाशीष गुप्ता, पवित्र सरकार, पवन कुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार, अभिमन्यु कुमार बिंद, पीयूष उपाध्याय, मनोज कुमार, राजेंद्र यादव, एश्वर्य अग्रवाल, शिवशंकर सिंह, अभय तिवारी, बालकृष्ण त्रिपाठी, श्रवण कुमार केसरी, कन्हैयालाल, सुभाषचंद्र, निर्भय राज, रामसुंदर केसरवानी, देवेंद्र केसरी, योगेश जैन, विशाल कुमार सिंह, रामजी, देवकीनाथ, राकेश कुमार चतुर्वेदी, बबलू पांडेय, नरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार प्रजापति बच्चा, विकास कुमार गुप्ता, संजय कुमार केसरी, मुन्नु सिंह, दीपक सेठ, विनय साहनी, सागर यादव, सतीश कश्यप, ज्वाला भारती, गोलू कुमार पांडेय, रवींद्र यादव, नवीन कुमार गुप्ता, करन चौहान, सुनील यादव, अमित राय, अमरबोस, रमेश उपाध्याय, तिलक राज मिश्रा, असित दास, राघवेंद्र चौबे, तरुण पाठक, संजय मुखर्जी, आनंद सिंह, महंत संतोष दास, अशोक शिंदू, त्रिलोकी राम, सुनील सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला समेत 107 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने ये धाराएं लगाई हैं
307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती), 397 (हत्या के प्रयास के साथ डकैती), 147 (बलवा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा), 149 (विधि विरुद्ध जमाव), 332 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान भयभीत करना), 333 (सरकारी कर्मचारी को धमका कर ड्यूटी न करने देना), 353 ( सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य से विरत करने के लिए हमला), 435(अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि), 436 (घर आदि को नष्ट करने के आशय से विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि) 7 सीएलए एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
भीड़ ने की लूटपाट
पुलिस आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लिखा है कि शाम 4:45 बजे यात्रा फोर्स की देखरेख में गोदौलिया चौराहे पर पहुंची थी। इसी समय पूर्व योजना के अनुसार भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गोदौलिया चौराहे पर पुलिस की तीन जीप फूंक दी।
चौराहे पर रखे दंगा नियंत्रण उपकरण, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में रखे महंगे उपकरण समेत सामान पुलिस का सामान लूट लिया। जान लेने की नियत से कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस पर सुतली बम और पेट्रोल बम फेंके गए।