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विभाग बदलने पर नहीं होगा प्रमोशन का नुकसान
इलाहाबाद/ब्यूरो
Updated Wed, 10 Oct 2012 02:14 PM IST
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। कोई कर्मचारी अगर अपनी इच्छा से तबादला मांगता है या किसी दूसरे विभाग में जाना चाहता है तो उसे एसीपी के तहत प्रमोशन का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नई जगह या नए विभाग में तैनाती के बाद कर्मचारी के पुराने सेवाकाल की गणना करते हुए नए सिरे से एसीपी के तहत प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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अमूमन विभाग बदलने या अपनी इच्छा से तबादले पर दूसरी जगह जाने पर कर्मचारियों को एसीपी के तहत एक प्रमोशन का नुकसान उठाना पड़ता था। कर्मचारी इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि अगर नई जगह या नए विभाग में उन्हें प्रमोशन का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो पुरानी जगह या पुराने विभाग में नौकरी करने का क्या फायदा। इस मसले पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को प्रमोशन का नुकसान नहीं होगा। नई तैनाती वाली जगह एसीपी का नए सिरे से लाभ दिया जाएगा।
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उदाहरण के तौर पर एजीयूपी इलाहाबाद का कोई सीनियर एकाउंटेंट अपनी इच्छा से तबादला लेकर ग्वालियर जाना चाहता है तो उसकी पोस्टिंग एक पद नीचे यानी एकाउंटेंट के पद पर होगी क्योंकि वहां तबादले पर सीधे सीनियर एकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब सीनियर एकाउंटेंट को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यहां भले ही उसे पदावनत कर एकाउंटेंट के पद पर ग्वालियर भेज दिया जाए लेकिन ग्वालियर जाने के बाद उसका एजीयूपी इलाहाबाद का सेवाकाल भी गिना जाएगा। वहां नए सिरे से एमएसीपी का लाभ देकर उसे सीनियर एकाउंटेंट का पद दे दिया जाएगा।
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ऑल इंडिया ऑडिट ऐंड एकाउंट एसोसिएशन विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हरिशंकर तिवारी ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों का लाभ मिलेगा।