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मुलायम, अखिलेश के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

Thu, 13 Dec 2012 11:25 AM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 13 Dec 2012 11:25 AM IST
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cbi probe will continue against mulayam and akhilesh

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया है।

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हालांकि इस मामले में डिंपल यादव की संपत्ति की जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबाआई डिंपल यादव को छोड़कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम और उनके परिजनों की जांच जारी रखे। 
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कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जांच रिपोर्ट केंद्र को न सौंपी जाए। गौरतलब है कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव व उनके परिजनों ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 
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याचिका में शीर्षस्थ अदालत के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया गया था।

सर्वोच्च अदालत ने सपा नेता की पुनर्विचार याचिका पर गतवर्ष 18 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख दिया था।

याद रहे कि सर्वोच्च अदालत ने एक मार्च, 2007 को मुलायम, उनके पुत्र अखिलेश-प्रतीक व बहू डिंपल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी किया था।


पूर्व मुख्यमंत्री व उनके परिजनों के खिलाफ इस मामले में अधिवक्ता व याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अदालत में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में मुलायम और उनके परिजनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

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