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वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mon, 19 Oct 2015 11:57 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2015 11:57 PM IST
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case file against Finance Minister arun jaitley

जजों की नियुक्ति संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बयान देकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कुलपहाड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके बयान को लेकर छपी खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है।

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समन जारी कर केंद्रीय मंत्री को 19 नवंबर को न्यायालय में तलब किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ अंकित गोयल ने आदेश में लिखा है कि माननीय कोर्ट के किसी भी आदेश के विरुद्ध टिप्पणी करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जेटली द्वारा की गई टिप्पणी भ्रामकता फैलाने वाली प्रतीत होती हैं। इस विवेचन के आधार पर उनका कृत धारा 124ए, 505 आईपीसी के अंतर्गत आता प्रतीत होता है। इस मामले में यह कोर्ट धारा 190(1)(सी) सीआरपीसी में प्रसंज्ञान लेती हैं।
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19 नवंबर को हाजिर होने का आदेश

case file against Finance Minister arun jaitley

न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ की अदालत ने उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही वित्त मंत्री को समन जारी कर 19 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

मालूम हो कि कुल पहाड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने ही सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बयान को लेकर भी स्वत: संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

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