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अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं देने से पहले पूरी करनी होगी ये शर्त

Sun, 17 Jan 2016 09:04 AM IST
Updated Sun, 17 Jan 2016 09:04 AM IST
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student cannot participate in examination without passport.

विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अब इंटरनेशनल बॉडी ने अंतरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में बिना पासपोर्ट बैठने पर पाबंदी लगा दी है। अभी तक परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरते समय पासपोर्ट होना अनिवार्य था।

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पासपोर्ट न होने या बनने में देरी की वजह से वीजा में विलंब की बढ़ती संख्या के बाद अंतरराष्ट्रीय बॉडी ने अब फॉर्म में बदलाव कर दिया। अब इन परीक्षाओं में बैठने से पहले आवेदकों को पासपोर्ट नंबर और उसकी वैधता की जानकारी भी देनी पड़ेगी। ऐसे में पासपोर्ट न होने या वैधता न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार हो जाएगा।

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पासपोर्ट के लिए अब नहीं देने पड़ेगे ये प्रमाण पत्र

student cannot participate in examination without passport.

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नियमों के बाद विदेश मंत्रालय ने भी पासपोर्ट बनवाते समय विद्यार्थियों के लिए कई तरह की छूट की व्यवस्था कर दी है।

10वीं, 12वीं परीक्षाओं के ओरिजिनल दस्तावेज कॉलेजों में जमा होने पर पासपोर्ट बनने में होने वाली असुविधा को देखते हुए अब विद्यार्थियों के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने की बाध्यता खत्म कर दी है।

इसके एवज में छात्रों को दस्तावेजों की फोटोकॉपी को उसी कॉलेज से अटेस्ट कराकर जमा करना होगा, जहां से वह पढ़ाई कर रहे हैं। उस संस्थान की ओर से जारी आईकार्ड की फोटोकॉपी तथा संस्थान से एक पढ़ाई करने और दस्तावेज जमा होने संबंधी सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।

इन प्रमुख परीक्षाओं में ज्यादा बैठते हैं युवा

student cannot participate in examination without passport.

इन प्रमुख परीक्षाओं में ज्यादा बैठते हैं युवा

टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज(टीओईएफएल)
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (आईईएलटीएस)
ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन (जीआरई)
ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (जीएमएटी)
स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (एसएटी)
मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट (एमसीएटी)
लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एलएसएटी)

ई-आधार भी निवास प्रमाणपत्र
आरपीओ प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि हाल ही में मंत्रालय ने ई आधार को भी निवास प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक आधार कार्ड को ही प्रस्तुत करना जरूरी था।

आधार बनाने वाली यूआईडीएआई ने ई आधार की प्रमाणिकता के संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी प्रमाणिकता स्वीकार करने को कहा था। इसके बाद मंत्रालय ने आधार कार्ड के ऑनलाइन प्रिंटआउट को भी मान्य किया है।

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