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अब स्कूली वाहनों में बच्चे होंगे ज्यादा सुरक्षित
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 27 Apr 2014 02:53 PM IST
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हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पालिसी बनाई है। इसके तहत राज्य और जिला स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं।
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परिवहन आयुक्त सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस पालिसी के तहत स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन नीति और मानक तैयार करने के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर की समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश स्तरीय कमेटी पालिसी और स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए तैयार मानकों को लागू कराएगी।
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष हैं, परिवहन आयुक्त, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक, सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक और प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक सदस्य हैं। इस कमेटी के पास स्कूल बसों की सुरक्षा के मानकों को तैयार करने के लिए शक्तियां होंगी।
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जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिला उपायुक्त हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य हैं। यह कमेटी हर महीने बैठक करेगी, साथ ही प्रदेश कमेटी के तैयार मानकों को लागू करने के लिए कार्य योजना भी तैयार करेगी।
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स्कूल बसों का निरीक्षण संबंधित स्कूल के परिसर या किसी अन्य स्थान पर करेगी। साल में एक बार स्कूल बस का निरीक्षण जरूरी है। जिला स्तरीय कमेटी उपमंडल के लिए उप जिला स्तरीय कमेटी के लिए निरीक्षण कार्यक्रम की योजना भी बनाएगी।
उप जिला स्तरी कमेटी के अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट हैं। पुलिस उप अधीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव का प्रतिनिधि, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक का प्रतिनिधि सदस्य हैं।
यह कमेटी तीन महीने में एक बार बैठक करेगी। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार स्कूल बसों का निरीक्षण करेगी। यह कमेटी स्कूल बसों के निरीक्षण की मासिक रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी को भेजेगी।
यह लगाना जरूरी
स्कूल बस या वाहन का रंग पीला होगा। इसमें 254 मिलीमीटर चौड़ी नीले रंग की पट्टी खिड़की से 178 मिलीमीटर नीचे होगी। वाहन पर सामने की तरफ सफेद रिफलेक्टिव टेप होगी। पीछे की तरफ लाल रंग रिफलेक्टर वाहन के अनुसार होगा और पीले रंग की रिफलेक्टिव टेप होगी।
यह टेप 50 एमएम से कम चौड़ी नहीं होनी चाहिए और बीआईएस मानकों के अनुसार होंगे। इन वाहनो में स्पीड गवर्नर मानक एआईएस:018 के अनुसार लगेंगे। ये स्पीड गवर्नर राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय से स्वीकृत डीलर और निर्माता से लगे होने चाहिए। प्रशिक्षित, अनुभवी और अच्छे स्वभाव का चालक होना चाहिए।
बस में एक अटेंडेंट या कंडक्टर होगा। चालक के पास कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। चालक के जंपिंग, लाल बत्ती, गलत पार्किंग जैसे तीन से ज्यादा चालान नहीं होने चाहिए।
बस 50 किमी. की स्पीड से ज्यादा नहीं चलेगी। स्कूल परिसर के भीतर बच्चे उतारे जाएंगे और वहीं से सवार होंगे। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और आग बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए।