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Hindi News ›   Chandigarh ›   Scholarships for Disabled Students of Punjab

स्टूडेंट्स के लिए वजीफा स्कीम, करें आवेदन

Fri, 22 Aug 2014 01:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 22 Aug 2014 01:11 PM IST
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Scholarships for Disabled Students of Punjab

पंजाब सरकार एक साल से अधिक समय से डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स कर रहे निशक्त विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देगी। सरकार ने ट्रस्ट फंड और नेशनल फंड स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वजीफा देने के लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं।

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समाज भलाई विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इन स्कीमों के तहत नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है।

ट्रस्ट फंड स्कीम के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो हजार रुपये वजीफा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत तीस फीसदी स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। लड़कियां पर्याप्त न होने पर वह लड़कों को ट्रांसफर की जाएगी।
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कोर्स सेशन के दौरान कर सकते हैं आवेदन

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विद्यार्थी सेशन के दौरान कभी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, विद्यार्थियों द्वारा भरी फीस की भी प्रति पूर्ति की जाएगी। स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त व सरकारी संस्थान में ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थियों को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह और पीजी कोर्स के विद्यार्थियों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

यह रकम दस माह के लिए दी जाएगी। किताबें व स्टेशनरी के लिए ग्रेजुएट कोर्स के विद्यार्थियों को छह हजार रुपये प्रतिवर्ष और पीजी के विद्यार्थियों को दस हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। लाभपात्रियों के पेरेंट्स की सालाना आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

31 तक करें आवेदन

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इस स्कीम में फायदा लेने वाले दूसरी किसी स्कीम के तहत लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं, नेशनल फंड स्कीम के तहत पांच सौ रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन करना होगा। ग्रेजुएशन के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को एक हजार रुपये, न रहने वालों को सात सौ रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

डिप्लोमा कोर्स कर रहे हॉस्टल में रहने वालों को सात सौ, न रहने वालों को चार सौ रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कोर्स की फीस के रूप में दस हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। लेकिन लाभार्थियों के पेरेंट्स की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। न ही वे किसी और स्कीम के तहत लाभ ले सकेंगे।

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