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नर्सरी दाखिलाः निजी स्कूलों की स्टे अपील खारिज
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 10 Jan 2014 01:57 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली के उप राज्यपाल की गाइडलाइंस पर प्राइवेट स्कूलों की स्टे की अपील को खारिज कर दिया है।
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इस अपील के खारिज होने के बाद उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो दाखिले को लेकर परेशान हो रहे थे। इस अपील के खारिज होने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक ही 15 जनवरी से नर्सरी में एडमिशन के लिए फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे।
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प्राइवेट स्कूलों ने तीन जनवरी को दाखिलों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह किया था। मामले की सुनवाई नौ जनवरी को होनी थी। लेकिन याचिका में कमी के चलते बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
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गाइडलाइन के मुताबिक अगले बुधवार को स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया शुरू करनी है।
निजी स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी शुरू
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन निगरानी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके तहत निजी स्कूलों से उनके यहां उपलब्ध सीटों का ब्यौरा, गरीब कोटे की उपलब्ध सीटें, भरी हुई सीटों और शिक्षकों की संख्या समेत अन्य जानकारी का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। स्कूलों से यह ब्यौरा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एक लिंक के जरिए मांगा गया है।
स्कूलों को लिंक के माध्यम से पांच दिन के भीतर जानकारी को अपलोड करना होगा। बदलाव करने की सूरत में वेबसाइट पर साप्ताहिक आधार पर जानकारी को अपडेट करनी होगी।
शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक मधु रानी तेवतिया की ओर से निजी स्कूलों को इस संबंध में आदेश दिया गया है। माना जा रहा है नर्सरी दाखिले में अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए भी यह कदम उठाया गया है।
इस संबंध में सभी उपशिक्षा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अंतर्गत आने वाले स्कूल अहम जानकारी वेबसाइट पर लगातार अपलोड करते रहें।