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एमबीबीएस दाखिले के नियमों में नहीं होगा बदलाव
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 03 Jul 2014 12:35 PM IST
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चंडीगढ़ में एमीबीएस दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली काउंसलिंग 23 जून को हो चुकी है और दाखिला प्रक्रिया 30 सितंबर तक मुकम्मल की जानी है।
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ऐसे में दाखिला प्रक्रिया के लिए नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह जवाब चंडीगढ़ की अकांक्षा मेहरा द्वारा दायर याचिका पर जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल अतुल सचदेवा ने हाईकोर्ट में दाखिल किया है। अब हाईकोर्ट ने अकांक्षा को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सुनवाई वीरवार को होगी।
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इस सुनवाई पर भी अकांक्षा को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। पिछली सुनवाई पर भी हाईकोर्ट ने महसूस किया कि दाखिले से मना करने पर ही उसने याचिका दायर की, जबकि प्रॉस्पेक्टस में नियमों का उल्लेख स्पष्ट था, उसे उस वक्त एतराज जताना चाहिए था।
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हालांकि इस मामले को बड़ा मानते हुए बेंच ने प्रशासन से जवाब तलबी कर ली थी। अब डायरेक्टर प्रिंसिपल ने मौजूदा परिस्थितियों में दाखिला नियमों में बदलाव से हाथ खड़े करते हुए यह भी कहा है कि वर्ष 1993 से मौजूदा नियमों के तहत ही दाखिले दिए जाते रहे हैं।
पीएमईटी में अकांक्षा का चंडीगढ़ में 40वां रैंक था। चंडीगढ़ में उसे दाखिला नहीं मिला। उसने अपनी याचिका में कहा था कि पंजाब और चंडीगढ़ में एमबीबीएस में दाखिले के नियम ऐसे हैं कि उसे दाखिला मिलना संभव नहीं है, लिहाजा नियमों को रद्द कर नए नियम बनाए जाएं।
उसने याचिका में कहा था कि एमबीबीएस में दाखिले को जहां पंजाब में राज्य से ही 10 वीं पास होना अनिवार्य हैं, वहीं चंडीगढ़ में दाखिले के लिए चंडीगढ़ ही से 12वीं पास की शर्त है। उसने चंडीगढ़ से दसवीं की और 12वीं पंजाब से, ऐसे में वह कहां जाए।