{"_id":"edecc0a1493d6d177bbc7eb47cf90b50","slug":"hearing-again-on-nursery-admission","type":"story","status":"publish","title_hn":"नर्सरी दाखिले में नया पेंच, आज फिर होगी सुनवाई","category":{"title":"Campus Archives","title_hn":"कैंपस आर्काइव","slug":"campus-archives"}}
नर्सरी दाखिले में नया पेंच, आज फिर होगी सुनवाई
एजेंसी/नई दिल्ली
Updated Fri, 30 May 2014 11:53 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को दिल्ली में इंटर स्टेट ट्रांसफर कैटोगरी के तहत नर्सरी एडमिशन से संबंधित एक अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
विज्ञापन
याचिका में शीर्ष अदालत से इंटर स्टेट कैटोगरी में आने वाले उन अभिभावकों के बच्चों के दाखिले पर विचार करने की मांग की गई है जिन्होंने इस संदर्भ में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था।
विज्ञापन
दरअसल, सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को कहा था वह उन 24 बच्चों को इंटर स्टेट कैटोगरी के तहत समायोजित करे जिनके अभिभावकों ने उसका दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन
उसने स्पष्ट किया था कि यह फायदा केवल अदालत आने वाले अभिभावकों को ही मिलेगा।
इसके बाद वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता वाली अवकाश प्राप्त पीठ के समक्ष याचिका दाखिल कर कहा कि समान श्रेणी के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।