फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   HC declines to take up Delhi nursery admission issue

नर्सरी दाखिला मामले में हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

Thu, 17 Apr 2014 11:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 17 Apr 2014 11:19 AM IST
विज्ञापन
HC declines to take up Delhi nursery admission issue

दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिला मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण सुनवाई से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही सुनवाई होगी।

विज्ञापन


कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अभिभावकों के उस तर्क को खारिज कर दिया कि ट्रांसफर श्रेणी के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश नहीं लगाया और अदालत सुनवाई कर सकती है।
विज्ञापन


पढ़ें: नर्सरी एडमिशन पर SC ने लगाई रोक


खंडपीठ ने कहा, ‘यदि वे चाहते हैं कि हम सुनवाई करें तो सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण लेकर आएं कि इस मुद्दे पर सुनवाई हो सकती है।’ अदालत ने अब मामले की सुनवाई 7 मई तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पूर्व याची के अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि स्कूलों को नर्सरी कक्षा में सीटें बढ़ाने को कहा जाए, ताकि ट्रांसफर श्रेणी के बच्चों को भी दाखिला मिल सके। खंडपीठ ने कहा कि हम ऐसा सुझाव दे सकते हैं, लेकिन पहले आप सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण लेकर आएं।


पढ़ें: नर्सरी एडमिशन का क्राइटेरिया सवालों के घेरे में

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें इस श्रेणी के अंक के अलावा अन्य 95 अंकों के आधार पर दाखिले देने की इजाजत दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed