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टीचर का ट्रांसफर होने पर अब नहीं रुकेगी छात्रों की पढ़ाई
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:18 PM IST
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हरियाणा में अब टीचर का ट्रांसफर हो जाने पर छात्रों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा सरकारी स्कूलों के सात-जोन में बांटते हुए किया गया है ताकि टीचर का तबादला होने पर छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।
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शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का कहना है कि नई नीति से जहां तबादलों में पारदर्शिता आएगी वहीं बार-बार तबादला होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। शर्मा ने बताया कि नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
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इस ड्राफ्ट नीति में निहित प्रावधानों के अनुसार, भौगोलिक व क्षेत्र के आधार पर सरकारी स्कूलों को सात जोन में वर्गीकृत किया गया है और कर्मचारियों व आम जन से इस जोन-वर्गीकरण पर 19 फरवरी 2016 तक सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
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शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले जोन को सबसे ऊपर वाले वर्ग में और जोन सात को सबसे निम्न वर्ग में माना जाएगा। यदि कोई स्कूल एक से अधिक जोन अथवा श्रेणियों में आता है तो उसे ऊपरी श्रेणी में कवर करने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जोन के हिसाब से सभी सरकारी स्कूलों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी या अन्य जन को जोन अनुसार बनाई गई सूची पर आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति औचित्य एवं सबूत के साथ eduhry.notice2016@gmail.com ईमेल कर सकते हैं।
यह हैं सात जोन
नई ट्रांसफर नीति के ड्राफ्ट के अनुसार, पहला जोन, जिला मुख्यालय के शहरी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और दूसरा जोन जिला मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों का बनाया गया है।
इनके अलावा तीसरा जोन, शैक्षिक ब्लॉक के शहर अथवा कस्बे में स्थित स्कूलों (जिला मुख्यालय के साथ लगते स्कूलों को छोड़कर), चौथा जोन नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 10-15 किलोमीटर के बीच राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्कूलों का, पांचवां जोन खंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में और छठा जोन 5-10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों (खंड मुख्यालय का बस अड्डा केंद्रीय बिंदु माना जाएगा) का और सातवां जोन दूर-दूराज क्षेत्र के शेष सभी स्कूल जो उक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, का बनाया गया है।