फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Education Deppt Notice to Private Schools

शिक्षा विभाग का निजी स्कूलों को फरमान

Wed, 26 Feb 2014 02:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 26 Feb 2014 02:09 PM IST
विज्ञापन
Education Deppt Notice to Private Schools
पंजाब के निजी स्कूलों को अब हर हाल में दसवीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ानी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूलों में पहले से ही यह आदेश लागू है।
विज्ञापन


सरकार ने 2008 में पंजाबी एंड लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एक्ट लागू किया था। इसके तहत पंजाबी की पढ़ाई यकीनी बनाई गई थी। सरकारी स्कूलों में तो पंजाबी यकीनी हो गई थी।
विज्ञापन


पर, निजी स्कूलों ने इसे दरकिनार कर दिया। तमाम पंजाबी संगठन और बुद्धिजीवी लगातार इस मामले को उठा रहे थे कि निजी स्कूलों में मां-बोली पंजाबी की पढ़ाई को तरजीह नहीं दी जा रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


संगठनों ने यह भी फीडबैक दिया था कि निजी स्कूलों में पंजाबी में बात करने पर बच्चों को सजा दी जाती है, उनसे फाइन वसूला जाता है।

सीएम प्रकाश सिंह बादल को भी इस संबंध में शिकायत दी गई थी। 21 फरवरी-14 को पूरे पंजाब में मां-बोली दिवस मनाया जाता है। इससे पहले सरकार ने निजी स्कूलों के लिए भी पंजाबी अनिवार्य कर दी है।


शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव अंजलि भांवरा ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि आदेश का पालन यकीनी बनाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed