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एक हफ्ते में 300 हेडमास्टरों का होगा प्रमोशन!
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 31 Mar 2014 10:10 PM IST
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पंजाब के सरकारी स्कूलों में 300 हेडमास्टरा के प्रमोशन के मसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को कड़ी फटकार लगाई है।
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हाईकोर्ट ने न सिर्फ एक हफ्ते में सभी 300 हेडमास्टरों के प्रमोशन देने के आदेश दिए, बल्कि अगली सुनवाई पर आदेश तामील की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने सरकार द्वारा पिछले साल जारी किए निर्देंशों का पालन नहीं किए जाने पर आपत्ति जताते हुए पंजाब की शिक्षा सचिव अंजलि भावरा को एक हफ्ते का समय दिया है।
सोमवार को अदालत में अंजलि भावरा द्वारा दायर उस हलफनामे पर भी हाईकोर्ट ने एतराज जताया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में चुनाव आचार सहिंता लागू हो चुकी है, इसलिए चुनाव आयोग से इन पदों की नियुक्ति के बारे में सरकार ने इजाजत मांगी है।
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जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा की हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव आयोग से अनुमति की कोई जरुरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को पिछले साल 23 जुलाई को उक्त 300 हेडमास्टरों को 31 दिसंबर, 2013 तक प्रमोशन देने के आदेश दिए थे।
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राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को लागू नहीं किये जाने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।
सोमवार को इस अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को सख्त आदेश देते हुए यह भी कहा कि इस मामले में 5 मई को अगली सुनवाई पर शिक्षा सचिव आदेश तामील की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षा सचिव स्वयं हाईकोर्ट में पेश हों।