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CBSE स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम फरमान

Mon, 01 Jun 2015 05:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जगाधरी,यमुनानगर(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, जगाधरी,यमुनानगर(हरियाणा) Updated Mon, 01 Jun 2015 05:40 PM IST
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changes in certificate will be tough by CBSE, new Decree

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा जारी प्रमाणपत्र में नाम तथा जन्मतिथि का संशोधन अब आसान नहीं होगा। इसके लिए अब प्रार्थी को बाकायदा अदालत से मंजूरी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन करवाना होगा। हाल ही में सीबीएसई ने अपने नियमों से संशोधन करने के उपरांत अधिसूचना जारी कर की है।

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सीबीएसई अधिकारियों के मुताबिक सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाणपत्र में नाम तथा जन्मतिथि की गलती को दुरुस्त करवाने के लिए विद्यार्थियों को अभी तक आसान प्रक्रिया से गुजरना होता था। प्रार्थी किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तथा शपथपत्र देकर सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाणपत्र में नाम तथा डेट आफ बर्थ में बदलवा करवा लेते थे।
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अधिकारियों की मानें तो अधिकतर विद्यार्थी अपनी डेट आफ बर्थ में इसलिए बदलाव करवाते हैं, ताकि उन्हें प्रतियोगिक परीक्षाओं में बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकें।
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सीबीएसई के अधिकाकरियों के मुताबिक जो विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्र में नाम तथा डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं, उन्हें अब कोर्ट से मंजूरी लेने के साथ-साथ सरकारी गजट में प्रकाशन भी करवाना अनिवार्य है।

प्रकाशन के बाद ही नाम तथा उपनाम के परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा कि स्टूडेंट को एग्जाम जारी होने से पहले तक यह सुविधा दी जाएगी।

विद्यार्थियों को चाहिए वे सतर्कता बरतें

changes in certificate will be tough by CBSE, new Decree

इससे पहले सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि प्रमाणपत्र जारी होने के एक साल बाद तक डेट आफ बर्थ में बदलाव नहीं किया जाएगा।

आवेदन करते समय बरते सतर्कता:
सीबीएसई स्कूल्स के प्रधानाचार्यों का कहना है कि जब विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो उस समय सही जानकारी दें ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल दीपक सिंघल का कहना है कि बोर्ड के फार्म भरने के बाद बार-बार चेक किया जाता है ताकि गलती की गुंजाइश न रहे।

विद्यार्थियों द्वारा जो जानकारी दी जाती है, उसी के मुताबिक फार्म भरे जाते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस मामले में सतर्कता बरतें।

आरजे खांडेराव, क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई पंचकूला जोन ने बताया कि जो विद्यार्थी सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाणपत्र में नाम, उपनाम तथा डेट ऑफ बर्थ बदलवाना चाहते हैं, उन्हें नए नियमों की पालना करनी होगी। अब सरकारी गजट में प्रकाशन तथा अदालत की मंजूरी के बाद ही संशोधन होगा।

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