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सोपू, सोई और एबीवीपी पर केस दर्ज, जानिए क्यों

Sun, 24 Aug 2014 08:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 24 Aug 2014 08:52 AM IST
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Case Filed against SOPU, SOI, ABVP

पुलिस ने छात्र संगठनों के साथ पीजी संचालकों और अन्य लोगों के खिलाफ भी सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर विज्ञापन करने का मामला दर्ज किया है।

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एसएसपी डा. सुखचैन सिंह गिल ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने एरियों को चेक कर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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सेक्टर-15 की मार्केट में अलग अलग जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने पर सेक्टर-11 पुलिस ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी (सोपू), स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (सोई), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पर मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी अभी तक दर्जनों मामले छात्र नेताओं पर पोस्टर लगाने के दर्ज हो चुके हैं।

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बिजली के खंभे पर लगा दिया पोस्टर

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पुलिस ने गांव बुड़ैल निवासी अशोक कुमार के खिलाफ बिजली खंभे में टूलेट का पोस्टर लगाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अशोक कुमार को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया है। सेक्टर-34 पुलिस ने ही गांव कजेहड़ी निवासी फूल सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने शिक्षण संस्थान के विज्ञापन का पोस्टर लगाया हुआ था। जबकि मनीमाजरा पुलिस ने शिवालिक चौक पर पीजी गेस्ट का पोस्टर लगाने का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने सेक्टर-30 डी में मैथामेटिक कामर्स की ट्यूशन की शिक्षा देने वाले संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन पर भी हुए मामले दर्ज

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सेक्टर-34 पुलिस ने एसडी कॉलेज के बाहर पोस्टर लगाने पर रजत चीमा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया है। जबकि रीपूधमन बराड़ के खिलाफ भी पोस्टर लगाने का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया है। सेक्टर-34 पुलिस ने मोहाली के फेज-11 निवासी बसंत सिंह संधू, मोहाली निवासी बलजिंद्र सिंह के खिलाफ पोस्ट लगाने का मामला दर्ज किया है।

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