{"_id":"8a6b90c8-ea00-11e2-8462-d4ae52bc57c2","slug":"btc-college-and-leased-land","type":"story","status":"publish","title_hn":"लीज की जमीन पर भी बीटीसी कॉलेज की संबद्धता","category":{"title":"Campus Archives","title_hn":"कैंपस आर्काइव","slug":"campus-archives"}}
लीज की जमीन पर भी बीटीसी कॉलेज की संबद्धता
लखनऊ/ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2013 01:34 PM IST
विज्ञापन
राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में बीटीसी कॉलेज खोलने वालों को बड़ी राहत दी है।
विज्ञापन
आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण से लीज पर जमीन लेने वालों को संबद्धता लेने में अभी कठिनाइयां आ रही थीं या जो कॉलेज चल रहे थे, उसकी संबद्धता समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था।
कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में शासन से अनुरोध किया था। इसके आधार पर संस्था के नाम यदि आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरण की जमीनें हैं तो भी संबद्धता दी जाएगी।
विज्ञापन
लीज वाले जमीनों के लिए कॉलेज के नाम जमीन होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन