फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Fodder Scam Chara Ghotala Lalu Yadav Bail Hearing Today

Chara Ghotala: अभी जेल में ही रहेंगे लालू, जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टली

Fri, 04 Mar 2022 09:08 AM IST
मेघा चौधरी न्यूज डेस्क,अमर उजाला,रांची
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,रांची Published by: मेघा चौधरी Updated Fri, 04 Mar 2022 09:08 AM IST
सार

लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिका में खामियों के चलते सुनवाई को टाल दिया गया। अब अगले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
Fodder Scam Chara Ghotala Lalu Yadav Bail Hearing Today
लालू प्रसाद यादव - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन अदालत ने याचिका में खामियां मिलने पर सुनवाई को अगले शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। बुधवार को इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जल्द  सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी।

विज्ञापन


लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि हमने आज कोर्ट में अपील दायर की है। हमने सारी खामियों को दूर कर दिया था लोकिन कार्यालय की रिपोर्ट शामिल नहीं की गई, जिसकी वजह से अदालत ने मामले को अब अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब आगामी शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। 
विज्ञापन


उम्र और स्वास्थ्य को बनाया आधार
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाकर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। वकील की ओर से याचिका में कहा गया है कि लालू बीमार है इसलिए उन्हें राहत दी जाए। साथ ही इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी।  चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद को 5 साल कैद और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था। लेकिन रण जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को रिम्स के लिए ट्रांसफर किया था। इस मामले में अदालत ने 21 फरवरी को सजा सुनाई थी।
 
4 मामलों में जमानत पर हैं लालू
लालू प्रसाद को अब तक चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा दी गई है। इनमें से 4 मामलों में वह जमानत पर हैं। अब इस पांचवें केस में भी जमानत देने की गुहार लगाई गई है।


क्या है पूरा मामला
बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। इस दौरान CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने दिखाया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपये में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपये में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदी थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed