फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Arijit Shashwat, son of Union Minister Ashwini Chaubey, surrenders in Bhagalpur violence case

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत गिरफ्तार, पटना में घंटों चला ड्रामा

Sun, 01 Apr 2018 08:45 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Sun, 01 Apr 2018 08:45 AM IST
विज्ञापन
Arijit Shashwat, son of Union Minister Ashwini Chaubey, surrenders in Bhagalpur violence case
अर्जित शाश्वत

भागलपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत को पटना पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अर्जित ने सरेंडर करने का दावा किया। अर्जित शनिवार देर रात करीब 12 बजे अपने दर्जनों समर्थकों के साथ शास्त्रीनगर के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे थे। जहां एडिशनल एसपी राकेश दुबे के नेतृत्व में पहुंची स्पेशल ब्रांच की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें गांधी मैदान थाने ले गई। 

विज्ञापन


इस दौरान अर्जित ने कहा कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह भाग गए थे। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भागा नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। अर्जित ने कहा कि वह न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और इसलिए वह यहां आए हैं। अगर मुझे भागना होता तो यहां नहीं आता। मैं एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि अगर यहां जय श्री राम, वंदेमातरम और भारत माता की जय बोलना अपराध है तो मैं अपराधी हूं।   
विज्ञापन


बता दें कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित की भागलपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद एडीजे चतुर्थ कुमुद रंजन सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि वारंट जारी होने के बाद शाश्वत फरार चल रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अर्जित शाश्वत चौबे भागलपुर के नाथनगर उपद्रव मामले में नामजद आरोपी हैं। इस मामले में अर्जित शाश्वत चौबे, अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है।


शाश्वत चौबे समेत 9 आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए भागलपुर एडीजे कोर्ट में अपील की थी। बचाव और सरकार की ओर से करीब घंटे भर तक जमानत की बिंदु पर बहस के बाद दोपहर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। भोजनावकाश के बाद फैसला सुनाते हुए सभी की याचिका खारिज कर दी गयी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed