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मार्च, 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन : कैप्टन शक्ति सिंह

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 06:16 PM IST
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मार्च, 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन : कैप्टन शक्ति सिंह
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बढ़ाया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का समय जिला में 131847 पात्र परिवारों को वितरित किया जा रहा है राशन संवाद न्यूज एजेंसी नूंह। जिला में कुल 148489 राशन कार्ड है जिनमें से 131847 पात्र परिवारों को राशन वितरित किया जा रहा है  । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत नि:शुल्क राशन अब मार्च, 2022 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 10914 एएवाई (गुलाबी कार्ड) धारकों, 27913 बीपीएल (पीला कार्ड) धारकों व 93020 ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राशन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें और दोनों वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार कालरा ने बताया कि  माह जून, 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी नूंह। जिला में कुल 148489 राशन कार्ड है जिनमें से 131847 पात्र परिवारों को राशन वितरित किया जा रहा है  । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत नि:शुल्क राशन अब मार्च, 2022 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 10914 एएवाई (गुलाबी कार्ड) धारकों, 27913 बीपीएल (पीला कार्ड) धारकों व 93020 ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राशन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें और दोनों वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार कालरा ने बताया कि  माह जून, 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।
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