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परीक्षा के लिए दिल्ली आने वाले दिव्यांग छात्रों के टिकट कंफर्म करना सुनिश्चित करे रेलवे : हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए बाहरी राज्यों से राजधानी आ रहे दिव्यांग छात्रों के लिए कन्फर्म टिकट सुनिश्चित करें, ताकि छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की गई है।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दिव्यांग श्रेणी में आने वाले छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं छूटेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की नियमित तरीके से परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होनी है। पीठ ने कहा कि फिलहाल सीमित संख्या में चल रही ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि अगर यात्रा के लिए सीटें उपलब्ध नहीं है तो छात्र प्रतीक्षा सूची का भी टिकट ले सकते हैं और दो दिन पहले रेलवे को इसकी सूचना दे सकते हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने डीयू प्रशासन से कहा कि वह एक हलफनामा दायर करके बताए कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए कितने छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। इस हलफनामे में यह भी बताने को कहा गया है कि दोनों चरणों की परीक्षाओं का परिणाम कब आएगा। इसके साथ ही परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित करने के लिए भी कहा गया है।
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यह याचिका लाॅ स्टूडेंट और नेशनल फेडरेशन आॅफ ब्लाइंड के सदस्य प्रतीश शर्मा की ओर से दायर की गई है। पीठ ने शर्मा से यह जानकारी देने के लिए कहा कि कितने दिव्यांग छात्र बाहरी राज्यों से दिल्ली आना चाहते हैं।
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