01:06 AM, 12-May-2023
पाक पीएम शहबाज ने मौलाना फजलुर रहमान से की मुलाकात
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को इस्लामाबाद में अपने सरकारी आवास पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पीएमएल-एन) ने एक ट्वीट में कहा, दोनों नेताओं ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की और भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख भी हैं।
10:02 PM, 11-May-2023
इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की।
08:17 PM, 11-May-2023
इमरान खान की रिहाई को लेकर शहबाज शरीफ सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। मरियम ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 60 अरब रुपये के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए। इस आदमी की वजह से दो दिन में पूरा मुल्क जल गया। इससे पहले पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए गए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों चुप रहा?
08:17 PM, 11-May-2023
इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि उन्हें रिमांड में पीटा गया। मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकी हूं। मुझे डंडों से पीटा गया। 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि उन्हें घर जाने दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी जान को खतरा है। आपको तीन बेड रूम के पुलिस लाइंस गेस्टहाउस में रखा जाएगा। आपसे 10 से ज्यादा लोग नहीं मिल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी।
06:51 PM, 11-May-2023
इमरान खान को रिहा किया गया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान को रिहा किया गया।
06:32 PM, 11-May-2023
सुप्रीम कोर्ट से इमरान को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।
05:11 PM, 11-May-2023
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान खान
इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
04:34 PM, 11-May-2023
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. अकबर नासिर खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया। पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की थी। बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज ही इस पर फैसला सुनाया जा सकता है।
04:15 PM, 11-May-2023
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान मसले को लेकर कही यह बात
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का वक्त है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
03:58 PM, 11-May-2023
इमरान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था। कोर्ट ने एनएबी को निर्देश दिया कि वे इमरान खान को स्थानीय समयानुसार साढ़े चार बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करें।