Hijab Row Karnataka Live: हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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Tue, 15 Mar 2022 05:58 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 15 Mar 2022 05:58 PM IST
खास बातें
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफार्म की बाध्यता सही है। छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है।
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फैसले के बाद कई जगह पर शुरू हुआ प्रदर्शन
- फोटो : ANI
लाइव अपडेट
05:58 PM, 15-Mar-2022
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।05:49 PM, 15-Mar-2022
एचसी के फैसले का स्वागत- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
हिजाब मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, मैं सोचता हूं उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है हमारी बेटियां किसी भी धर्म की हो उनपर किसी भी तरह की बंदिश स्वीकृत नहीं है। स्कूल-कॉलेज का अगर ड्रेस कोड है तो उसे हर मज़हब के लोगों को मानना चाहिए।
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03:36 PM, 15-Mar-2022
कपड़े पहने का फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए- महबूबा मुफ्ती
हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर जो फैसला कोर्ट ने कायम रखा है वो बहुत ही निराश करने वाला फैसला है। एक लड़की और एक महिला को ये भी अधिकार नहीं है कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। सड़कों पर किस तरह से मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं, और वहां की सरकारें तमाशबीन बन जाती हैं। मैं समझती हूं कि ये बहुत गलत है हर इंसान, औरत और बच्ची को हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़े पहने और क्या नहीं। इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए।02:59 PM, 15-Mar-2022
मामला अभी तक सुलझा नहीं है- देवगौड़ा
हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व पीएम व जद (एस) नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि, यह अदालत का सर्वसम्मत से लिया गया फैसला है। राज्य सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ आपसी विचार करना चाहिए। यह मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और आगे ही बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार को छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
02:32 PM, 15-Mar-2022
इस्लाम में ड्रेस कोड के संदर्भ में हिजाब का जिक्र नहीं- आरिफ मोहम्मद खान
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कुरान में सात बार हिजाब का जिक्र है। लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में हिजाब का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि आस्था के लिए किन नियमों का होना आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया।02:27 PM, 15-Mar-2022
स्कूल में हो ड्रेस कोड का पालन- हेमा मालिनी
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर कहा कि, अन्य संस्थानों या कार्यस्थलों पर हिजाब पर नया प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्कूल में एक ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए।
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02:18 PM, 15-Mar-2022
सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती- एएम धर, अधिवक्ता
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा।
01:21 PM, 15-Mar-2022
उम्मीद है छात्राएं कक्षाओं में वापस जाएंगी- रेखा शर्मा
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हिजाब विवाद पर आए फैसले पर कहा कि, कुरान के अनुसार हिजाब एक धार्मिक प्रथा नहीं है। मैं महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक हूं, लेकिन जब कोई छात्र किसी संस्थान में प्रवेश करता है तो वहां के नियमों को पालन करना चाहिए। उम्मीद है इस फैसले के बाद छात्राएं कक्षाओं में वापस जाएंगी।
01:08 PM, 15-Mar-2022
चेन्नई में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेन्नई के द न्यू कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई छात्र कक्षाओं से बाहर निकलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
12:28 PM, 15-Mar-2022
मैं फैसले से सहमत नहीं और यह मेरा हक है- ओवैसी
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और यह मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।