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तिरंगा मार्च LIVE: हिरासत में दिपके और नेहा बोरा, केजरीवाल ने उठाए सवाल; बोले- तिरंगा फहराना क्या अपराध है?
सीजेपी के अभिजीत दिपके ने आज दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' मुहिम के तहत युवाओं से बड़ी संख्या में घरों से निकलने और तिरंगा लहराने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से लोगों को दूर रहने की अपील की है। कनॉट प्लेस में निषेधाज्ञा लागू है। मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में सशर्त अनुमति दी है। अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में जानिए दिपके के आह्वान से जुड़े दिल्ली से मुंबई तक के तमाम अपडेट्स
लाइव अपडेट
केजरीवाल बोले- तिरंगा अपने देश में नहीं फहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में फहराएंगे?
दिल्ली में तिरंगा मार्च पर केजरीवाल ने कहा कि अगर भारत में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में फहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अभिजीत की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यह खुली तानाशाही है। सवाल उठाया गया कि क्या देश में तिरंगा फहराना भी अपराध है। आरोप लगाया गया कि अभिजीत की गिरफ्तारी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कितना डरते हैं।प्रदर्शन से पहले नेहा बोरा भी हिरासत में
दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया। वह मंडी हाउस से मार्च का नेतृत्व करने की तैयारी कर रही थीं। पुलिस ने उन्हें मार्च शुरू करने से पहले हिरासत में लिया। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस मामले में हिरासत में लिया गया है।#WATCH | Delhi | Police detains workers of the AISA and Left parties protesting near Mandi House demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. https://t.co/nKGkawPIKc
— ANI (@ANI) October 16, 2026
'झंडे के नियमों का पालन जरूरी', तिरंगा प्रदर्शन पर क्या बोली दिल्ली पुलिस?
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त और प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन को लेकर कहा कि इस मामले में पुलिस से किसी ने संपर्क नहीं किया है और न ही व्यक्तियों की किसी सूची को लेकर कोई अनुरोध मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना और तिरंगे का पूरा सम्मान करना जरूरी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी तिरंगा फहराने से जुड़ी सावधानियां साझा की हैं। राजीव रंजन ने यह भी कहा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान की तस्वीरें और वीडियो उनके निजी विवरण के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए अनुचित और गैरकानूनी करार दिया।'झंडे के नियमों का पालन जरूरी', तिरंगा प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त और प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन को लेकर कहा कि इस मामले में पुलिस से किसी ने संपर्क नहीं किया है और न ही व्यक्तियों की किसी सूची को लेकर कोई अनुरोध मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना और तिरंगे का पूरा सम्मान करना जरूरी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी तिरंगा फहराने से जुड़ी सावधानियां साझा की हैं। राजीव रंजन ने यह भी कहा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान की तस्वीरें और वीडियो उनके निजी विवरण के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए अनुचित और गैरकानूनी करार दिया।सौरभ भारद्वाज बोले- देश का झंडा फहराने में क्या परेशानी?
दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि पार्टी इसके लिए तैयार है और सैकड़ों तिरंगे लेकर मध्य दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। उन्होंने बताया कि सुबह पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन और संसद के सामने 270 फुट लंबा तिरंगा फहराया। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि स्वतंत्र देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या गलत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या भारतीयों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका का झंडा फहराना चाहिए?फिर दिपके के खिलाफ कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने को कहा था, क्योंकि वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है। पुलिस के दूसरे नोटिस में कहा गया कि अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव को पहले एहतियातन हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया था। उस दौरान उन्हें पाबंद किया गया था और अदालत ने अगले एक साल तक शांति भंग नहीं करने का निर्देश दिया था।#WATCH | Delhi | CJP Founder Abhijeet Dipke detained by Delhi Police CJP has called for ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Central Park in Connaught Place today. Section 163 is in effect in Connaught Place and no permission has been granted by the NDMC for the Tiranga Yatra https://t.co/J7J0IqsUjH
— ANI (@ANI) October 16, 2026
कनॉट प्लेस में लगाए जा रहे सीसीटीवी
इलाके में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पार्क और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस की निगरानी के बीच प्रशासन का ध्यान प्रदर्शन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर है।तिरंगा प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या चेतावनी दी?
दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत कुछ प्रतिबंध हैं। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की। अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें कनॉट प्लेस में लागू प्रतिबंधों और उनके उल्लंघन के परिणामों के बारे में बताया गया है। पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रदर्शन से पहले सेंट्रल पार्क के आसपास सुरक्षा कड़ी
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के आसपास ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कनॉट प्लेस और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी है। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है और उन्हें प्रतिबंधों की जानकारी देकर कानून का पालन करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन होने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।