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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   BPSC TRE 03: Bihar Teacher Recruitment Exam-3 new schedule out now, Read full description here

BPSC TRE- 3: बिहर शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 की नई तारीखों का एलान, अब इस दिन होगी परीक्षा; पढ़ें पूरा विवरण

Mon, 03 Jun 2024 11:33 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Mon, 03 Jun 2024 11:33 AM IST
सार

BPSC TRE 03: बीपीएससी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 की तारीखों का एलान कर दिया है। जिसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है और कहा है कि छह जून तक सेंटर्स  की सूची उपलब्ध करवा दें। पूरी खबर नीचे पढ़ें। 

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BPSC TRE 03: Bihar Teacher Recruitment Exam-3 new schedule out now, Read full description here
BPSC TRE 03 - फोटो : freepik

विस्तार

BPSC TRE- 3: बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 की नई तारीख आ गई है। परीक्षा 27 जून से 30 जून, 2024 तक एक पाली में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बीपीएससी ने सभी जिलों के डी.एम को पत्र भेजा है। और कहा कि छह जून तक सेंटर्स की सूची उपलब्ध करवा दें। ताकि परीक्षा समय पर आयोजित की जा सके। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा- 3 का कार्यक्रम आयोग आधिकारिक वेबसाइट- bpsc.bih.nic.in पर घोषित किए जाएंगे। 

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बीपीएससी ने सभी जिलों के डी.एम को पत्र भेजा है। इसके जरिए सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करने के निर्देश दिए है। वर्ग एक से पांच, वर्ग छह से आठ, वर्ग नौ से दस और वर्ग 11 से 12 के लिए फिर से परीक्षा होगी। इसके साथ ही सभी डी.एम से 6 जून तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है।
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पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, अतिथि शिक्षकों को भी मौका देना होगा। इसके लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा सात से 10 जून के बीच होनी थी। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी। 

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हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए किन कारणों से लगाई रोक?
इसके साथ ही आप को ये भी बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 29 मई को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी थी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक को अनुभव के आधार पर वेटेज नहीं देने को लेकर स्टे लगाया था।

हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अतिथि शिक्षक और कॉन्ट्रैक्ट टीचर के कार्य समान हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि आप नियोजित शिक्षकों को कार्य अनुभव पर मार्क वेटेज देते हैं तो फिर अतिथि शिक्षक को वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता है।
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