नाबालिग से गैंग रेप केस: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन आरोपियों को 20 साल की जेल और 20 हजार जुर्माना भरने का दिया आदेश
नाबालिग से गैंग रेप केस में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है।इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20 साल की जेल और 20 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
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झारखंड की राजधानी रांची की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला किया है। न्यायालय ने इस मामले में तीनों आरोपियों को बीस-बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। 2019 में रांची के धुर्वा पुलिस स्टेशन एरिया में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनाई। तीनों आरोपी सुनील आईंद, शंकर महतो और आनंद कुमार साव धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के रहने वाले हैं।
क्या है मामला
कोर्ट ने ये सजा साल 2019 के मामले में सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने इस मामले में जो बयान दिया था उसमे उसने बताया था कि शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो एक मई की रात में अपने एक दोस्त के साथ अपने घर वापस आ रही थी। उसने बताया कि कांके स्थित अपने घर आते समय रात 11 बजे के आसपास शालीमार बाजार में उसकी स्कूटी की चाबी गिर गई थी। जब वे स्कूटी की चाभी खोज रहे थे, तभी तीन युवक वहां पहुंचे और उसके दोस्त को पीटकर भगा दिया और उसे जबरन पुराना बस डिपो ले गए। जहां तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के मुताबिक, उसने घटना के दूसरे दिन धुर्वा थाना में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने की थी कार्रवाई
घटना में पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। नौ अगस्त 2019 को पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी एपीपी मोहन रजक ने की । उन्होंने सुनवाई के दौरान 10 लोगों की गवाही दर्ज कराई थी।